Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत, सरकार प्रत्येक जोड़े को ₹51,000 की आर्थिक सहायता देती है, जिससे उनके विवाह की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस आर्टिकल में योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, ताकि आप इसके लाभ और आवेदन प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकें।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का परिचय
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता करना है। इस योजना के अंतर्गत समाज में सभी धर्मों और जातियों के बीच समरसता और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही विवाह के दौरान होने वाले अनावश्यक खर्चों को भी नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है।
योजना में विभिन्न समुदायों के रीति-रिवाजों का पालन करते हुए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिनकी वार्षिक आय रु 2,00,000/- तक है। इसके अतिरिक्त, विधवा, परित्यक्ता, और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान प्राप्त होता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता के रूप में प्रति युगल रु 51,000/- प्रदान करती है।
- रु 35,000/- कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं।
- रु 10,000/- के उपहार, जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, और बर्तन, विवाह के समय वर-वधू को दिए जाते हैं।
- रु 6,000/- विवाह आयोजन (पंडाल, भोजन, बिजली, पानी आदि) पर खर्च किए जाते हैं।
जिसका उपयोग बिजली, पंडाल, पानी, भोजन आदि की व्यवस्थाओं पर होता है। इस सहायता से गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है और वे सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ विवाह सम्पन्न कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें वर-वधू का आधार कार्ड अनिवार्य है जो उनकी पहचान और पते की पुष्टि के लिए उपयोग होता है। इसके साथ ही कन्या के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र भी जमा करना आवश्यक है, जिससे आय सीमा की पुष्टि होती है।
यदि आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, निवास प्रमाण पत्र, वर-वधू की फोटो, मोबाइल नंबर, और बैंक खाता विवरण भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इन दस्तावेजों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे।
- आधार कार्ड (वर एवं वधू)
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)
- वर-वधू की फोटो
- मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण
आवेदन का मोड
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे इसे आसानी से किया जा सकता है। इच्छुक आवेदकों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ों को अपलोड किया जा सकता है,
जिससे आवेदकों का समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ऑनलाइन आवेदन का यह सिस्टम पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और गलत या झूठे आवेदनों पर नियंत्रण रखता है। योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदक आसानी से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाना होता है। इस वेबसाइट पर योजना से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जिससे आवेदक योजना के उद्देश्य, लाभ, और पात्रता मानदंड को समझ सकते हैं। वेबसाइट पर एक उपयोगकर्ता-मित्र इंटरफ़ेस है,
जिसमें आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की स्थिति जांचने, और आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी दी गई है। यह वेबसाइट पारदर्शी रूप से कार्य करती है और लोगों को योजना की सही जानकारी प्रदान करती है, जिससे जरूरतमंद आवेदक आसानी से इसका लाभ उठा सकें और बिना किसी कठिनाई के आवेदन कर सकें।
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान और सरल है।
- उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- नए उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण करें।
- उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ का विकल्प चुनकर फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ (आय प्रमाण, पहचान पत्र, विवाह निमंत्रण पत्र) अपलोड करें।
- सभी विवरण सही से भरकर फॉर्म की समीक्षा करें।
- आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
- रसीद प्राप्त करें और ऑनलाइन स्थिति ट्रैक करें।
आवेदन की स्थिति की जांच करने की प्रक्रिया
आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध “आवेदन की स्थिति” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण संख्या और कैप्चा कोड की आवश्यकता होती है, जिसके बाद वे अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
इस प्रक्रिया से आवेदकों को अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और वे जान सकते हैं कि उनका आवेदन किस चरण में है। इस सुविधा के माध्यम से आवेदकों को बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती और वे घर बैठे ही अपने आवेदन की प्रगति की जांच कर सकते हैं।
आवेदन पत्र का अंतिम सबमिशन के बाद की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन पत्र का अंतिम सबमिशन करने के बाद यह जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉग इन में पहुंच जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी इस आवेदन को सत्यापित करते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी को मिलान करते हैं। यदि आवेदन में कोई कमी नहीं होती तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
इसके बाद पात्र आवेदकों का चयन किया जाता है और योजना के तहत निर्धारित राशि का हस्तांतरण कन्या के बैंक खाते में किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होती है जिससे आवेदकों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।
आवेदन पत्र प्रिंट निकालने और जमा करने की प्रक्रिया
आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होता है। यह प्रक्रिया आवेदन की फिजिकल सत्यापन के लिए आवश्यक होती है। प्रिंट आउट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति संलग्न करके कार्यालय में जमा करना होता है।
इस कदम के माध्यम से आवेदकों के आवेदन की समीक्षा की जाती है और सुनिश्चित किया जाता है कि सभी जानकारी और दस्तावेज सही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सही और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को संबंधित कार्यालयों से संपर्क करना होता है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने निकटतम खंड विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जबकि नगर क्षेत्र के आवेदक नगर निकाय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा, समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर 14568 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक काम करती है, जिससे आवेदकों को योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो सकती है और आवेदन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है।
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