Ladli Bahana Yojna:मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2024 की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। 10 अगस्त को उनके खाते में ₹1250 के अतिरिक्त ₹250 भेजे जाएंगे, जिससे कुल ₹1500 प्राप्त होंगे। इसके अलावा, लाड़ली बहनों को ₹450 में गैस रिफिल कराने का लाभ भी मिलेगा।
उज्ज्वला कनेक्शन के हितग्राही और लाड़ली बहनों को ₹450 में गैस रिफिल की सुविधा मिलेगी। इस तरह, योजना के तहत न सिर्फ आर्थिक सहायता बढ़ेगी, बल्कि रसोई गैस की लागत भी कम होगी, जिससे बहनों को बड़ी राहत मिलेगी।
10 अगस्त को ₹1250 नही बल्कि ₹1500 आएंगे:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि 10 अगस्त को सभी लाड़ली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से ₹1250 और रक्षाबंधन के उपहार के रूप में अतिरिक्त ₹250 जमा किए जाएंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा|
लेकिन पूरे सावन माह में उत्सव आयोजित किए जाएंगे ताकि बहनों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हर जिले में उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। लाड़ली बहना योजना और उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित बहनों को ₹450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
इन बहनों को ₹450 में मिलेगा गैस सिलेंडर:
लाड़ली बहनों को ₹1250 और ₹250 की अतिरिक्त राशि के अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के सभी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर- PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिए दो नई योजनाओं का अनुमोदन मोहन कैबिनेट द्वारा किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना क्रमांक 1370 “रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला)” और योजना क्रमांक 1387 “रसोई गैस सहायता योजना (गैर-उज्ज्वला)” की स्वीकृति दी गई है। अब, वित्तीय वर्ष 2024-25 से इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। इस प्रावधान से लाड़ली बहनों को आर्थिक राहत मिलेगी और रसोई गैस की लागत में कमी आएगी।
मई 2023 में शुरू हुई योजना, ये हैं पात्रता मानदंड:
- लाड़ली बहना योजना को मई 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने शुरू किया था।
- इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को ₹1000 देने का निर्णय लिया गया था, और पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी।
- रक्षाबंधन 2023 पर इस राशि को बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया। अब, महिलाओं को ₹1250 प्रति माह यानी सालाना ₹15,000 मिलते हैं।
- इस योजना में 1 जनवरी 1963 से 1 जनवरी 2000 के बीच जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता समेत) 2023 में आवेदन के लिए पात्र हैं।
- महिलाओं या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए और परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- संयुक्त परिवार की स्थिति में, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए और परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। घर पर ट्रैक्टर या चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम उम्र की है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से ही प्रति माह ₹1250 से कम प्राप्त कर रही है, तो उसे भी ₹1250 तक की राशि दी जाएगी।
- विवाहित महिलाओं में विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं।
- जिस वर्ष आवेदन किया जाए, उस वर्ष 1 जनवरी को आवेदक की उम्र 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।